पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना जिसे Widow Pension Yojana भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की बेहद लाभकारी योजना है। इस योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी महिला जिनके पति की मृत्यु हो गयी है, योजना में पात्र होंगी। इस योजना के माध्यम पात्र महिलाओं को रू. 1,000/— प्रतिमाह की दर से पेंशन प्राप्त होती है।
आइये जानते हैं इस योजना के संबंध में पूरी जानकारी। हमारा दावा है कि इस लेख को पूरा पढ़ने के बाद आपको विधवा पेंशन योजना से संबंधित आपके सारे सवालों का जवाब मिल जायेगा।
Widow Pension Yojana क्या है ?
पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला अनुदान योजना जिसे जन सामान्य में विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Yojana) के नाम से जाना जाता है, के अन्तर्गत ऐसी महिला जिसके पति की मृत्यु हो गयी हो एवं महिला उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो; को प्रति माह रूपया 1000/- की दर से प्रत्येक तिमाही रूपया 3000/- पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में दिये जाने का प्राविधान है।
लाभ / Benefits
पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला अनुदान योजना विडो पेंशन के अंतर्गत रू. 1,000/— प्रति माह की दर से प्रति तिमाही रू. 3,000/— भुगतान किया जाता है। एक वित्तीय वर्ष में चार बार विधवा पेंशन का भुगतान किया जाता है। सामान्यत: यह भुगतान इस प्रकार किया जाता है—
👉 माह अप्रैल—मई—जून का भुगतान जून माह में,
👉 माह जुलाई—अगस्त—सितम्बर का भुगतान सितम्बर माह में,
👉 माह अक्टूबर—नवम्बर—दिसम्बर का भुगतान दिसम्बर माह में तथा
👉 माह जनवरी—फरवरी—मार्च का भुगतान मार्च माह में किया जाता है।
दिसम्बर 2021 तक विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति माह रू. 500/— प्राप्त होते थे। परंतु महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा 1 जनवरी 2022 से इसे बढ़ाकर रू. 1,000/— प्रतिमाह कर दिया गया है। देखें शासनादेश
प्रदेश के 75 जिलों में सर्वाधिक विधवा पेंशन की लाभार्थी प्रयागराज जिलें में हैं तथा दूसरे, तीसरे, चौथे एवं पांचवें स्थान पर क्रमश: सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बरेली एवं हरदोई है।
देखें पूरी सूची—
Widow Pension Yojana Uttar Pradesh
| क्रoसंo | जनपद | कुल पेंशनर्स | कुल धनराशि रू. में |
|---|---|---|---|
| 1 | PRAYAGRAJ | 90,142 | 29,52,87,000 |
| 2 | SITAPUR | 88,811 | 29,01,69,000 |
| 3 | KHERI | 86,813 | 29,93,06,000 |
| 4 | BAREILLY | 85,879 | 26,91,32,000 |
| 5 | HARDOI | 80,580 | 26,64,83,000 |
| 6 | JAUNPUR | 78,391 | 24,81,94,000 |
| 7 | BULANDSHAHR | 74,847 | 23,48,70,000 |
| 8 | GORAKHPUR | 71,594 | 23,15,24,000 |
| 9 | SAHARANPUR | 69,169 | 21,80,53,000 |
| 10 | AGRA | 66,993 | 21,77,14,000 |
| 11 | BAHRAICH | 66,264 | 21,13,80,000 |
| 12 | LUCKNOW | 66,116 | 21,44,74,000 |
| 13 | KANPUR NAGAR | 65,638 | 21,86,67,000 |
| 14 | BARABANKI | 64,640 | 20,47,65,000 |
| 15 | VARANASI | 63,229 | 20,34,49,000 |
| 16 | GHAZIPUR | 63,126 | 19,99,34,000 |
| 17 | MEERUT | 61,827 | 19,92,04,000 |
| 18 | ALIGARH | 59,649 | 20,74,05,000 |
| 19 | GONDA | 59,585 | 18,80,65,000 |
| 20 | AZAMGARH | 57,761 | 19,73,95,000 |
| 21 | BIJNOR | 56,775 | 18,13,39,000 |
| 22 | SHAHJAHANPUR | 55,700 | 19,94,03,000 |
| 23 | PRATAPGARH | 55,042 | 17,50,55,000 |
| 24 | BUDAUN | 54,865 | 17,35,83,000 |
| 25 | MORADABAD | 53,923 | 18,15,69,000 |
| 26 | DEORIA | 52,866 | 17,36,98,000 |
| 27 | BALLIA | 52,608 | 16,82,88,000 |
| 28 | MUZAFFARNAGAR | 51,885 | 16,63,12,000 |
| 29 | UNNAO | 50,353 | 16,94,60,000 |
| 30 | AYODHYA | 49,775 | 15,63,22,000 |
| 31 | FATEHPUR | 49,772 | 16,74,42,000 |
| 32 | KUSHI NAGAR | 49,256 | 16,44,27,000 |
| 33 | RAMPUR | 47,957 | 15,79,44,000 |
| 34 | RAE BARELI | 47,574 | 16,17,34,000 |
| 35 | SULTANPUR | 45,348 | 14,91,37,000 |
| 36 | MIRZAPUR | 44,585 | 14,49,60,000 |
| 37 | FIROZABAD | 44,411 | 14,21,67,000 |
| 38 | BASTI | 44,283 | 14,31,34,000 |
| 39 | MATHURA | 42,892 | 13,63,03,000 |
| 40 | FARRUKHABAD | 40,015 | 12,77,62,000 |
| 41 | MAHARAJGANJ | 39,795 | 13,34,58,000 |
| 42 | JHANSI | 39,156 | 12,06,38,000 |
| 43 | AMBEDKAR NAGAR | 38,226 | 11,88,36,000 |
| 44 | GHAZIABAD | 36,451 | 12,02,08,000 |
| 45 | AMETHI | 35,082 | 10,95,67,000 |
| 46 | PILIBHIT | 34,304 | 11,17,45,000 |
| 47 | MAINPURI | 33,238 | 10,95,81,000 |
| 48 | CHANDAULI | 32,754 | 10,56,24,000 |
| 49 | KANNAUJ | 32,653 | 10,56,11,000 |
| 50 | BHADOHI | 32,310 | 10,91,93,000 |
| 51 | SIDDHARTH NAGAR | 31,894 | 10,63,19,000 |
| 52 | ETAWAH | 30,410 | 10,12,45,000 |
| 53 | AMROHA | 30,051 | 9,92,86,000 |
| 54 | KANPUR DEHAT | 29,626 | 9,27,21,000 |
| 55 | HATHRAS | 28,854 | 9,14,41,000 |
| 56 | BALRAMPUR | 28,772 | 9,61,77,000 |
| 57 | MAU | 27,520 | 8,59,52,000 |
| 58 | ETAH | 27,133 | 8,92,85,000 |
| 59 | JALAUN | 26,563 | 8,98,96,000 |
| 60 | SONBHADRA | 25,000 | 8,04,09,000 |
| 61 | BANDA | 24,894 | 8,23,95,000 |
| 62 | KAUSHAMBI | 24,410 | 8,00,49,000 |
| 63 | KASGANJ | 24,205 | 8,28,63,000 |
| 64 | SANT KABEER NAGAR | 23,593 | 7,74,01,000 |
| 65 | LALITPUR | 23,521 | 7,34,23,000 |
| 66 | HAPUR | 22,030 | 7,14,32,000 |
| 67 | AURAIYA | 21,439 | 7,34,50,000 |
| 68 | SAMBHAL | 21,030 | 8,09,76,000 |
| 69 | SHAMLI | 19,866 | 6,42,63,000 |
| 70 | HAMIRPUR | 18,230 | 5,81,76,000 |
| 71 | BAGHPAT | 17,662 | 5,86,30,000 |
| 72 | SHRAVASTI | 16,822 | 5,56,07,000 |
| 73 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | 15,740 | 5,05,26,000 |
| 74 | MAHOBA | 15,363 | 4,84,98,000 |
| 75 | CHITRAKOOT | 15,160 | 4,87,49,000 |
Widow Pension Yojana की पात्रता एवं शर्तें / Eligibility
विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि आवेदक निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करे—
- महिला उत्तर प्रदेश की निवासी हो;
- महिला के पति की मृत्यु हो गयी हो;
- आयु 18 वर्ष से कम न हो;
- परिवार की आय समस्त स्रोतों से रू. 2.00 लाख से अधिक न हो;
- आवेदिका अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित न हो रही हो;
यह भी पढ़ें 👉 अब लड़कियों को Kanya Sumangla Yojana में मिलेंगे 25,000 रूपये
आवश्यक दस्तावेज़ / Documents Required
आवेदक महिला द्वारा आनलाइन आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित स्वहस्ताक्षरित अभिलेख आनलाइन अपलोड किये जायेंगे-
- आवेदक महिला की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदक महिला का आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र (शैक्षिक अभिलेख / चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त)
- आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा प्रदत्त) जोकि दो लाख रूपये वार्षिक से अधिक न हो।
- पति का मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र (स्थानीय निकाय / ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त)
- आधार कार्ड / आधार रजिस्ट्रेशन नम्बर (आयु, निवास के लिये अलग से प्रमाण पत्र लगाये जाने की आवश्यकता नही है)
- राशन कार्ड, फैमिली आई के लिए
- बैंक खाता की छाया प्रति आई०एफ०एस० कोड सहित
- मोबाइल नम्बर (स्वयं का/ निकटतम परिजनै)
- राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन प्राप्त न होने सम्बन्धी शपथ पत्र
Widow Pension Yojana आवेदन की प्रक्रिया
पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना(Widow Pension Yojana) में आवेदन की प्रक्रिया पूर्णत: आनलाइन(Online) है आवेदक किसी भी जनसुविधा केंद्र या साइबर कैफे या स्वयं अपने कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती है.
विधवा पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के आधिकारिक पेंशन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भरना होता है।



महत्वपूर्ण परंतु संक्षिप्त जानकारी
यह भी पढ़ें 👉 UP Bal Seva Yojana
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / Frequently Asked Questions, FAQs
प्रश्न: Widow Pension Yojana पेंशन किसको मिल सकती है ?
उत्तर: उत्तर प्रदेश राज्य की निवासी 18 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी महिला जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो, उसकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू0 दो लाख से अधिक न हो, पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना हेतु पात्र होगी।
प्रश्न: Widow Pension Yojana कितनी मिलती है और कब-कब मिलती है ?
उत्तर: पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन(Widow Pension Yojana) रू0 1000/- प्रति माह की दर से तीन माह में एक बार रू0 3000 मिलती है।
सामान्यतः अप्रैल, मई, जून की पेशन जून माह में, जुलाई, अगस्त, सितम्बर की सितम्बर माह में, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर की दिसम्बर माह में, जनवरी, फरवरी, मार्च की मार्च माह में निदेशालय महिला कल्याण विभाग लखनऊ द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।
प्रश्न: क्या पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन लेने के लिए आयु सीमा है ?
उत्तर: हां ! पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन(Widow Pension Yojana) के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है।
प्रश्न: पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन लेने के लिए महिला के बच्चों की आयु सीमा है ?
उत्तर: नहीं!
प्रश्न: Widow Pension Yojana लेने के लिए किन-किन कागजों की आवश्यकता होती है ?
उत्तर: पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन(Widow Pension Yojana) हेतु आवेदक महिला के पास निम्नलिखित कागज/दस्तावेज होना आवश्यक है-
क. पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाणपत्र।
ख. महिला का आय प्रमाणपत्र, जो रू0 दो लाख वार्षिक से अधिक न हो।
ग. महिला का आधार कार्ड।
घ. महिला का सामान्य बैंक खाता।
ड़. महिला का एक नवीनतम् पासपोर्ट साइज फोटो।
च. आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर।
छ. राशन कार्ड नम्बर
प्रश्न: महिला कोई कार्य नहीं करती है, तो भी उसका आय प्रमाण पत्र जरूरी है ?
उत्तर: हां ! आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से रू0 2.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रश्न: आय प्रमाण पत्र कैसे बनेगा और इसके लिये क्या करना होगा ?
उत्तर: महिला जिस तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत निवास करती है वहॉ के तहसीलदार कार्यालय से बनेगा। आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिये महिला को अपने घर के नजदीक खुले जन सुविधा केन्द्र/जन सेवा केन्द्र पर जाकर इसके लिये आवेदन कराना होगा।
प्रश्न: Widow Pension Yojana के लिये आवेदन कैसे और कहॉ से होगा ?
उत्तर: निराश्रित महिला पेंशन लेने के लिये महिला को नजदीकी जन सुविधा केन्द्र/जन सेवा केन्द्र या किसी भी साइबर कैफे के माध्यम अथवा स्वयं से आवेदन कराना होगा।
प्रश्न: क्या निराश्रित पेंशन का आवेदन अपने आप भी कर सकते है ?
उत्तर: हां ! कोई भी महिला योजना(Widow Pension Yojana) का लाभ पाने के लिये अपने स्मार्ट फोन जिसमें इन्टरनेट की सुविधा हो या अपने पर्सनल कम्प्यूटर सिस्टम की सहायता से आवेदन कर सकता है।
प्रश्न: क्या आवेदन करने के लिए कोई वेबसाइट है ?
उत्तर: हां ! महिला कल्याण विभाग की वेबसाईट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/widow_h.aspx पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
प्रश्न: क्या महिला पेंशन का आवेदन ऑफलाईन किया जा सकता है ?
उत्तर: नहीं !
प्रश्न: Widow Pension Yojana का कार्यालय कहॉ पर होता है ?
उत्तर: उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में जिला प्रोबेशन अधिकारी का कार्यालय होता है जहॉ से इस योजना को संचालित किया जाता है। यह कार्यालय अधिकांश जिलों में विकास भवन या कलैक्टेट परिसर के पास होता है।
प्रश्न: Widow Pension Yojana चालू होने में कितना समय लगता है ?
उत्तर: निराश्रित महिला पेंशन(Widow Pension Yojana) चालू होने मे सामान्यतः 03 से 06 माह का समय लग जाता है।
प्रश्न: Widow Pension Yojana की जॉच किन-किन अधिकारियों द्वारा की जाती है ?
उत्तर: निराश्रित महिला पेंशन (Widow Pension Yojana) का आवेदन किये जाने के बाद आवेदन स्वतः महिला के निवासरत् क्षेत्र के उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के पोर्टल पर स्वतः ही ऑनलाईन चला जाता है। सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी की पात्रता की ऑनलाइन रिपोर्ट लगाये जाने के बाद उक्त आवेदन सम्बन्धित जिले के जिला प्रोबेशन अधिकारी के पोर्टल पर चला जाता है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा पात्र आवेदनों को जिला स्तर पर गठित कमेटी से अनुमोदन प्राप्त कर निदेशालय को भेज दिया जाता है। निदेशालय द्वारा आगमी किस्त के रूप में भुगतान किया जाता है।


