Rashtriya Parivarik Labh Yojana उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना हैं। जब किसी परिवार में कमाऊ मुखिया की मृत्यु हो जाती है जो ऐसी स्थिति में परिवार को अकस्मात अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पीड़ित परिवार की कठिनाइयों को दूर करने एवं तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना चलायी जा रही है। इस योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार में मुख्य कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने की दशा में आश्रित को एक मुश्त रू0 30,000/- (तीस हजार रूपये) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। National Family Benefit Scheme(NFBS) भारत सरकार की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(NSAP) का एक हिस्सा है। इसलिए भारत के विभिन्न राज्यों द्वारा भी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनाएं संचालित की जाती हैं। इस लेख के माध्यम से हम विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की विस्तृत एवं उपयोगी जानकारी, योजना की पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
योजना का विवरण
इस योजना में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी किसी परिवार में आय अर्जन करने वाले कमाउ मुखिया जिसकी आयु 18 से अधिक एवं 60 वर्ष से कम की हो, उसकी मृत्यु होने की दशा में सरकार द्वारा परिवार को तीस हजार रूपये की एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवार पात्र होते हैं।
Rastriya Parivarik Labh Yojana का उद्देश्य
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य है कि परिवार के आय अर्जन करने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु के कारण परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान करना। परिवार के रोजी-रोटी कमाने वाले सदस्य के गुजर जाने से परिवार को सबसे ज्यादा समस्या परिवार के भरण-पोषण की होती है। ऐसी स्थिति में यह योजना एक मुश्त रू0 30,000/- की सहायता प्रदान करती है, जिससे परिवार को आरंभिक सहायता मिल सके।
योजना में मिलने वाला लाभ
Rashtriya Parivarik Labh Yojana में पात्र लाभार्थी को रू0 30,000/- (तीस हजार रूपये) की एक मुश्त आर्थिक सहायता मिलती है। पहले यह धनराशि रू0 20,000/- मिलती थी जिसे वर्ष 2013 से बढ़ा कर रू0 30,000/- कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जनपदों के जिलाधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गयी है कि यथासंभव आनलाइन आवेदन प्राप्त होने के 45 दिनों के अंदर पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से पहुंच जाये।
NFBS संक्षिप्त एवं महत्वपूर्ण जानकारी
| 1 | योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, उ0प्र0 |
| 2 | विभाग का नाम | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
| 3 | विभाग की वेबसाइट | http://samajkalyan.up.gov.in |
| 4 | आर्थिक लाभ | परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु पर परिवार को रू. 30,000 |
| 5 | पात्रता श्रेणी | सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनु. जाति एवं अनु. जनजाति सभी के लिए |
| 6 | आवेदन का प्रकार | Online |
| 7 | आनलाइन आवेदन का पोर्टल | https://nfbs.upsdc.gov.in |
| 8 | योजना संबंधी शासनादेश | Click Here |
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवश्यक है कि परिवार के जिस कमाऊ मुखिया की मृत्यु हुई है; उसकी मृत्यु के समय आयु 18 वर्ष या उससे अधिक तथा 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस प्रकार 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति की मृत्यु की दशा में परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- मुख्य कमाऊ मुखिया परिवार का पुरूष या महिला कोई भी हो सकता है।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक का गरीबी रेखा से नीचे होना अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि आवेदक के पास जो आय प्रमाणपत्र है वह शहरी क्षेत्र के निवासी के लिए समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू0 56,460/- तथा ग्रामीण क्षेत्र के निवासी के लिए समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू0 46,080/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए मृत्यु के 01 वर्ष के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana में “कमाऊ मुखिया” किसे कहेंगे ?
इस योजना के अंतर्गत “कमाऊ मुखिया” परिवार का वह महिला या पुरूष सदस्य होगा जिसकी पारिवार की कुल आय में पर्याप्त योगदान हो।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana में “परिवार” की परिभाषा में कौन—कौन शामिल है ?
इस योजना के अंतर्गत “परिवार” से तात्पर्य है; पति-पत्नी, अवयस्क बच्चे, अविवाहित पुत्री और आश्रित माता-पिता।
National Family Benefit Scheme(NFBS) के लिए जरूरी दस्तावेज़
- वैध आधार कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate Verified from CRS Portal )
- आय प्रमाण पत्र
- आधार सीडेड बैंक खाता संख्या (Aadhaar Seeded Bank Account Number)
- स्कैन कॉपी ऑफ़ फोटो अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर (Photo/Thumb Impression, Signature)
- मृतक की उम्र से सम्बंधित प्रमाण(वोटर आई0 डी0 ,परिवार कुटुंब रजिस्टर की नक़ल, शैक्षिक अर्हता से सम्बंधित प्रमाण पत्र)
- फैमिली आई.डी.
- पहचान पत्र
- मोबाइल नम्बर
- आवेदक का पासपोर्ट साइज़ फोटो
आवेदन की तरीका
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्णतः Online है। आवेदक को समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 की वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in पर जाकर आनलाइन आवेदन करना होता है।
आवेदक किसी भी जनसुविधा केन्द्र, साइबर कैफे अथवा स्वयं किसी कम्प्यूटर/लैपटॉप के माध्यूम से आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने संबंधी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश
- आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 की वेबसाइट के माध्यम से स्वीकार किये जाते हैं। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- आवेदन किसी जन सुविधा केन्द्र/कॉमन सर्विस सेंटर, साइबर कैफे या स्वयं किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी कॉलम में सही प्रविष्टियों को भरने का दायित्व आवेदक का होगा। यदि कोई प्रविष्टि गलत भर जाती है जो इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। हालांकि गलत भरी प्रविष्टि को अंतिम रूप से सब्मिट करने से पूर्व सुधारा जा सकता है। परंतु इसके बाद सुधार संभव नहीं होगा।
- आवेदक का बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत कोर बैंकिंग वाले बैंक में होना चाहिए, जिसका आईएफएससी कोड निर्धारित हो।
- आवेदक का आवेदन से पूर्व आय प्रमाणपत्र बना होना चाहिए जो शहरी क्षेत्र के आवेदक हेतु रू0 56,460/- प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र के निवासी के लिए रू0 46080/- प्रति वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को बैंक पास बुक की स्वाहस्ताक्षरित या निशानी अंगूठा लगी छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana में आवेदन भरने की प्रक्रिया
- सबसे पहले समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in को कम्प्यूट/लैपटॉप पर खोलना है।
- “नया पंजीकरण नया आवेदन करने हेतु यहां क्लिक करें” पर क्लिक करना है।
- इसके बाद नये पेज पर आर्थिक सहायता अनुदान स्वीकृत के लिए पंजीकरण फॉर्म खुलेगा।
- इस फार्म में अपने जनपद का नाम, निवास—शहरी/ग्रामीण,
- इस फार्म में अपने जनपद का नाम, निवास का स्थान शहरी या ग्रामीण जो भी सही हो चुनना होगा।
- जैसे ही आप शहरी या ग्रामीण में से किसी एक का चयन करते हैं तो आपसे निम्नलिखित जानकारी भरने का कहा जायेगा—
- शहरी क्षेत्र के लिए
- विधान सभा का नाम
- शहर
- वार्ड
- पूर्ण स्थायी पता
- ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लिए
- विधान सभा का नाम
- तहसील
- विकास खंड
- ग्राम पंचायत का नाम
- ग्राम का नाम
- आवेदक का नाम (आधार कार्ड के अनुसार),
- लिंग (आधार कार्ड के अनुसार),
- जन्मतिथि (आधार कार्ड के अनुसार),
- आवेदक के पिता/पति का नाम,
- श्रेणी—General/Minority/OBC/SC/ST में से किसी एक चयन करना होगा,
- मोबाइल नम्बर (आधार से लिंक मोबाइल नंबर हैं दर्ज/टाइप करें)
- मोबाइल अंकित करने के बाद दिख रहे कैप्चा कोड को अंकित करना होगा।
- तदुपरांत अपने मोबाइल नम्बर को वेरीफाई करने के लिए “Verify Mobile No and send OTP” पर क्लिक करना होगा।

- आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी को पोर्टल पर अंकित करना होगा। उसके बाद आपका आवेदन सब्मिट करना होगा। इसके बाद आपका आवेदन पूर्ण हो जायेगा।
आवेदन का स्थिति कैसे जानें ?
आप द्वारा आवेदन की स्थिति जानने के लिए समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर ही ”आवेदन पत्र की स्थिति (आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहाँ क्लिक करें)” प्रदर्शित होगा। इस पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा जो इस प्रकार होगा—

- इस पेज पर आवेदक का पंजीकरण संख्या और मोबाइल नम्बर अंकित करने के बाद कैप्चा भरना होगा।
- इसके पश्चात् आपको आपके आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जायेगी।
पारिवारिक लाभ लिस्ट सूची 2024
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के लाभार्थियों की सूची समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट के माध्यम से देखी जा सकती है। सुलभ संदर्भ हेतु वर्ष 2024 की सूची निम्नवत् है—
| S.No. | District | Total No. of Applications for which Bill is Generated | Total Amount for which Bill is Generated |
|---|---|---|---|
| 1 | AGRA | 1077 | 32310000 |
| 2 | ALIGARH | 22 | 660000 |
| 3 | ALLAHABAD | 238 | 7140000 |
| 4 | AMBEDKAR NAGAR | 109 | 3270000 |
| 5 | AMETHI | 421 | 12630000 |
| 6 | AMROHA | 36 | 1080000 |
| 7 | AURAIYA | 169 | 5070000 |
| 8 | AZAMGARH | 209 | 6270000 |
| 9 | BAGHPAT | 170 | 5100000 |
| 10 | BAHRAICH | 808 | 24240000 |
| 11 | BALLIA | 349 | 10470000 |
| 12 | BALRAMPUR | 155 | 4650000 |
| 13 | BANDA | 218 | 6540000 |
| 14 | BARABANKI | 1054 | 31620000 |
| 15 | BAREILLY | 502 | 15060000 |
| 16 | BASTI | 295 | 8850000 |
| 17 | BHADOHI | 86 | 2580000 |
| 18 | BIJNOR | 92 | 2760000 |
| 19 | BUDAUN | 778 | 23340000 |
| 20 | BULANDSHAHR | 605 | 18150000 |
| 21 | CHANDAULI | 281 | 8430000 |
| 22 | CHITRAKOOT | 116 | 3480000 |
| 23 | DEORIA | 341 | 10230000 |
| 24 | ETAH | 188 | 5640000 |
| 25 | ETAWAH | 295 | 8850000 |
| 26 | FAIZABAD | 211 | 6330000 |
| 27 | FARRUKHABAD | 26 | 780000 |
| 28 | FATEHPUR | 207 | 6210000 |
| 29 | FIROZABAD | 220 | 6600000 |
| 30 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | 223 | 6690000 |
| 31 | GHAZIABAD | 387 | 11610000 |
| 32 | GHAZIPUR | 229 | 6870000 |
| 33 | GONDA | 443 | 13290000 |
| 34 | GORAKHPUR | 353 | 10590000 |
| 35 | HAMIRPUR | 102 | 3060000 |
| 36 | HAPUR | 2 | 60000 |
| 37 | HARDOI | 463 | 13890000 |
| 38 | HATHRAS | 243 | 7290000 |
| 39 | JALAUN | 530 | 15900000 |
| 40 | JAUNPUR | 159 | 4770000 |
| 41 | JHANSI | 403 | 12090000 |
| 42 | KANNAUJ | 527 | 15810000 |
| 43 | KANPUR DEHAT | 490 | 14700000 |
| 44 | KANPUR NAGAR | 335 | 10050000 |
| 45 | KASGANJ | 348 | 10440000 |
| 46 | KAUSHAMBI | 226 | 6780000 |
| 47 | KHERI | 68 | 2040000 |
| 48 | KUSHI NAGAR | 254 | 7620000 |
| 49 | LALITPUR | 390 | 11700000 |
| 50 | LUCKNOW | 473 | 14190000 |
| 51 | MAHARAJGANJ | 261 | 7830000 |
| 52 | MAHOBA | 222 | 6660000 |
| 53 | MAINPURI | 247 | 7410000 |
| 54 | MATHURA | 206 | 6180000 |
| 55 | MAU | 191 | 5730000 |
| 56 | MEERUT | 180 | 5400000 |
| 57 | MIRZAPUR | 462 | 13860000 |
| 58 | MORADABAD | 733 | 21990000 |
| 59 | MUZAFFARNAGAR | 513 | 15390000 |
| 60 | PILIBHIT | 521 | 15630000 |
| 61 | PRATAPGARH | 544 | 16320000 |
| 62 | RAE BARELI | 21 | 630000 |
| 63 | RAMPUR | 687 | 20610000 |
| 64 | SAHARANPUR | 250 | 7500000 |
| 65 | SAMBHAL | 49 | 1470000 |
| 66 | SANT KABEER NAGAR | 206 | 6180000 |
| 67 | SHAHJAHANPUR | 470 | 14100000 |
| 68 | SHAMLI` | 288 | 8640000 |
| 69 | SHRAVASTI | 135 | 4050000 |
| 70 | SIDDHARTH NAGAR | 398 | 11940000 |
| 71 | SITAPUR | 543 | 16290000 |
| 72 | SONBHADRA | 271 | 8130000 |
| 73 | SULTANPUR | 352 | 10560000 |
| 74 | UNNAO | 208 | 6240000 |
| 75 | VARANASI | 761 | 22830000 |
Rashtriya Parivarik Labh Yojana के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / Frequently Asked Questions, FAQs
प्रश्न: पारिवारिक लाभ का पैसा कितने दिन में आता है ?
उत्तर: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का पैसा सामान्यत: आनलाइन आवेदन किये जाने के यथासंभव 45 दिनों के अंदर भुगतान किये जाने का प्राविधान है। परंतु प्राय: बजट की अनुपलब्धता अथवा अन्य कारणों से विलंब संभव होता है।
प्रश्न: पारिवारिक लाभ कैसे चेक किया जाता है ?
उत्तर: Rashtriya Parivarik Labh Yojana का स्टेटस चेक करने के लिए समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in पर जाकर अपने आवेदन के पंजीकरण नम्बर एवं मोबाइल नम्बर अंकित करके जाना जा सकता है।
प्रश्न: Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?
उत्तर: योजना के अंतर्गत किसी भी श्रेणी का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। परंतु यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिस परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु होती है वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो। साथ ही जिस कमाऊ मुखिया की मृत्यु हुई हो उसकी मृत्यु के समय आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
प्रश्न: पारिवारिक लाभ में कितना पैसा मिलता है ?
उत्तर: योजना के अंतर्गत रू. 30,000/— की एक मुश्त आर्थिक क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।
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