उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धजनों को आर्थिक सहायता और सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा Old Age Pension योजना का संचालन किया जाता है। यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। मार्च 2024 में 55,68,590 वृद्धजनों को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। इस योजना के अंतर्गत पात्रता आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है। जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे हो या उनकी वार्षिक आय अधिकतम शहरी क्षेत्र में रु. 56640 या ग्रामीण क्षेत्र में रु. 46080 रुपए तक हो; ऐसे वृद्धजन इस योजना के अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में आते हैं।
इस योजना के अंतर्गत महिला एवं पुरुष दोनों प्रकार के व्यक्ति समान रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक परिवार में यदि पति पत्नी दोनों 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं तो दोनों को पेंशन प्राप्त होती है।
https://sspy-up.gov.in वेब पोर्टल पर आनलाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था है।
लाभ / Benefits
Old Age Pension Scheme में 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र आवेदक को प्रतिमाह रू0 1000/- की दर से पेंशन धनराशि दी जाती है।
यह धनराशि तिमाही आधार पर रू. 3,000 प्रति तीन महिने में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। सामान्यत: प्रत्येक वित्तीय वर्ष के जून, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च माह में वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान होता है।
इन 19 जनपदों— JAUNPUR, AZAMGARH, GORAKHPUR, PRATAPGARH, KUSHI NAGAR, AMBEDKAR NAGAR, PRAYAGRAJ, GHAZIPUR, HARDOI, BALLIA, UNNAO, BAHRAICH, MAHARAJGANJ, GONDA, BARABANKI, SULTANPUR, BASTI, RAE BARELI, VARANASI में प्रत्येक जनपद में एक लाख से अधिक वृद्धजनों को वृद्वावस्था पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धावस्था पेंशन देने वाला जिला जौनपुर है जहां 177855 लोगों को यह पेंशन मिल रही है।
पात्रता एवं शर्तें / Eligibility for Old Age Pension
- आवेदक उत्तर प्रदेश का सामान्य निवासी हो;
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो;
- जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे हो या
- उनकी वार्षिक आय अधिकतम शहरी क्षेत्र में रु. 56640 या ग्रामीण क्षेत्र में रु. 46080 रुपए तक हो;
आवश्यक दस्तावेज़ / Documents Required for Old Age Pension
वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कागज़ों की आवश्यकता होती है—
- आवेदक की एक रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो
- जन्मतिथि/आयु प्रमाण-पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड/वोटर आई0डी0/राशन कार्ड)
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
- आय प्रमाणपत्र
- फैमिली आईडी
नोट: आवेदक द्वारा आवेदन के समय निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप के सभी कालमों को भरना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन के लिए आवेदक की आयु का प्रमाण-पत्र (परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति) अथवा शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो। आय प्रमाण-पत्र (यदि लाभार्थी बी०पी०एल० सूची में है, तो सम्बन्धित सूची की छाया प्रति) एवं सी०बी०एस० बैंक खाते (आई0एफ0एस0 कोड सहित) की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
यह भी पढ़ें : अब लड़कियों को Kanya Sumangla Yojna में मिलेंगे 25,000 रूपये
आवेदन की प्रक्रिया / Application Process of Old Age Pension
आवेदक को सर्वप्रथम समस्त जरूरी दस्तावेज़ों को आपने पास रख कर आवेदन करना चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतया आनलाइन है। आवेदन किसी भी साइबर कैफे, जनसुविधा केन्द्र या आवेदक द्वारा स्वयं कम्प्यूटर या लैपटाप के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन इस प्रकार करें—
प्रथम चरण
समाज कल्याण विभाग का एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल https://sspy-up.gov.in को अपने कम्प्यूटर या लैपटाप के ब्राउजर में खोलें। और इसमें वृद्धावस्था पेंशन का चयन करें।

द्वितीय चरण
आवेदक अपना व्यक्तिगत विवरण भरें, जिसमें जनपद का नाम, निवास नगरीय या ग्रामीण तहसील या विकास खंड, आवेदक का नाम, लिंग, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, श्रेणी, मोबाइल नम्बर व पूरा पता भरा जायेगा।

तृतीय चरण
व्यक्तिगत विवरण के बाद बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम, बैंक शाखा, खाता संख्या, आई एफ एस कोड तथा तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाणपत्र का आवेदन क्रमांक व आय प्रमाणपत्र क्रमांक भरा जायेगा।

चतुर्थ चरण
इस चरण में आवेदक अपना रंगीन फोटो, आयु संंबंधी प्रमाणपत्र अपलोड करेंगे। फोटो jpg 0r jpeg में तथा 20kb से बड़ी नहीं होनी चाहिए। आयु संबंधी प्रमाणपत्र pdf में तथा 200kb से बड़ी नहीं होनी चाहिए।
तदुपरांत घोषणा को टिक करने के बाद कैप्चा कोड भर कर आवेदन सब्मिट करना होगा।

पंचम चरण
आवेदन पत्र सब्मिट करने के बाद आवेदक को आधार प्रमाणीकरण करने के उपरांत फाइनल सब्मिट करना होगा। इस प्रकार आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / Frequently Asked Questions, FAQs
प्रश्न: वृद्धावस्था पेंशन योजना में कितनी राशि दी जाती है ?
उत्तर: उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत रु. 1,000/— प्रतिमाह की दर से तिमाही आधार पर रू. 3,000/— का भुगतान किया जाता है।
प्रश्न: आधार कार्ड से पेंशन कैसे चेक करते हैं ?
उत्तर: सामान्य नागरिकों के लिए आधार कार्ड से Old Age Pension चेक करने की व्यवस्था पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। परंतु कोई भी लाभार्थी अपने जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय पर जा कर आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक के माध्यम से अपनी पेंशन चेक करा सकते हैं।
प्रश्न: 60 साल की पेंशन कितनी है ?
उत्तर: वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत रु. 1,000/— प्रतिमाह की दर से पेंशन प्राप्त होती है।
प्रश्न: मोबाइल नंबर से पेंशन कैसे चेक करें ?
उत्तर: मोबाइल के माध्यम से समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 की एकीकृत पेंशन पोर्टल के माध्यम से पेंशन चेक की जा सकती है।
प्रश्न: Old Age Pension List कैसे देखें ?
उत्तर: उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना की लिस्ट समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 की एकीकृत पेंशन पोर्टल के माध्यम से पेंशन चेक की जा सकती है।
Click here for Old Age Pension List
प्रश्न: Old Age Pension योजना कब शुरू हुई ?
उत्तर: इंदिरागांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरूआत वर्ष 1995 से हुई है।


