गृह पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा दिनांक 21 मार्च 2024 को एक अधिसूचना जारी कर उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में तैनात राज्य सरकार के समस्त विभागों के समस्त राजपत्रित अधिकारियों और अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों और निगमों या निकायों के अधिकारियों को दिनांक 18 अप्रैल, 2024 से आचार संहिता समाप्त होने की तिथि तक की अवधि के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जायेगा, नियुक्त किया है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, शांति व्यवस्था बनाये रखने और लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 के शांतिपूर्ण संचालन हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में तैनात राज्य सरकार के समस्त विभागों के समस्त राजपत्रित अधिकारियों और अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों और निगमों या निकायों के वेतन लेवल-6 रू0 35400-112400 (पूर्व वेतन बैण्ड-2, 9300-34800, पे बैंड रु० 4200) या उच्चतर वेतन बैण्ड का पद धारण करने वाले समस्त अधिकारियों को दिनांक 18 अप्रैल, 2024 से आचार संहिता समाप्त होने की तिथि तक की अवधि के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जायेगा, नियुक्त करते हैं और ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदान की जा सकने वाली समस्त शक्तियाँ प्रदान करते हैं. जिनका प्रयोग वे अपने-अपने जिले की सीमाओं के भीतर कर सकेंगे. जिसमें वे तत्समय तैनात है।


